अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र निरस्त

शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शाजापुर द्वारा आरोपी गंगाराम उर्फ धर्मेन्द्र0 राजपुत पिता बहादुरसिंह आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम छतगांव थाना सुनेरा जिला शाजापुर का द्वितीय जमानत आवेदन-पत्र भी निरस्त किया गया ।
रमेश सौलंकी, अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर द्वारा बताया गया कि थाना सुनेरा में पदस्थ् सहायक उपनिरीक्षक को दिनांक 04.10.2020 को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक व्य क्ति छतगांव चौसला जोड़ पर दो प्लास्टिक 40-40 लीटर की केनो को रोड़ पर रखे हुए है जिसमें हाथ भटृी की कच्ची अवैध शराब लिये किसी को देने के‍ लिए बैठा है, मुखबिर की सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक मय फोर्स के साथ एवं राहगीर पंचानो को तलब कर छतगांव चौसला जोड़ पर पंहुचे जहॉं रोड़ किनारे एक व्याक्ति दो प्लास्टिक की केनो को लिये हुए बैठा हुआ था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछने पर उसका नाम गंगाराम बताया तथा जिसके पास 2 केन में 35-35 लीटर कुल 70 लीटर हाथ भटृी कच्चीो शराब होना पाई गई । शराब रखने व बेचने का लायसेंस पूछा तो उसने नहीं होना बताया जिस पर सहायक उपनिरीक्षक द्वारा उक्त शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना वापस आये तथा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया । म.प्र. शासन की ओर से पैरवी निर्मलसिंह चौहान, अतिरिक्त लोक अभियोजक, शाजापुर द्वारा व्ही.सी. के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया ।