अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 जुर्माने से दंडित किया गया

जावरा। न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.05.2023 को आरोपी जगदीश बैरागी पिता नवलदास बैरागी, उम्र 35 साल निवासी ग्राम जडवासा थाना कालुखेडा जिला रतलाम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18सी में दोषसिद्ध पाते हुए, 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे, विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 16.05.2018 को थाना जावरा शहर पर पदस्थ उनि विजय रावत द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित महु-नीमच हाईवे जावरा चुरु दाल मिल के सामने नाकेबंदी करी, कुछ देर पश्चात् ढोढर तरफ से आ रहे मुखबीर सूचना अनुसार मोटरसाईकल क्रं.एमपी 43 एमई8341 को घेराबंदी कर रोका, ओर चालक से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम जगदीश बैरागी पिता नवलदास बैरागी, उम्र 35 साल निवासी ग्राम जडवासा का बताया, मौके पर ही कार्यवाहीकर्ता उनि उनि विजय रावत द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए, संदेही के शरीर की तलाशी लेने पर उसके पेट पर बंधी प्लास्टिक की थैली में मिली, जिसे चैक किया तो उसमे अवैध मादक पदार्थ अफीम मिला, जिसका मौके पर तौल करते 600 ग्राम होना पाया गया, मौके पर ही आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम मय मोटर साईकल के जप्त कर उसे गिरफ्तार कर थाना वापसी पर एनडीपीएस एक्ट धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान उपरांत माननीय विशेष न्यायालय जावरा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 09.05.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी जगदीश बैरागी को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।

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