लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयसीमा उल्लंघन पर दो राजस्व अधिकारियों पर 5 हजार 250 रुपये का अर्थदण्ड लगाया

21 प्रकरण समयसीमा से बाहर पाए जाने पर की कार्यवाही

रतलाम 10 जुलाई । मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने के मामले में अपर कलेक्टर श्री बृजेंद्र कुमार रावत ने दो राजस्व अधिकारियों पर कुल 5,250 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार आलोट तथा न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा कालूखेड़ा के कुल 21 प्रकरण निर्धारित समयसीमा से बाहर पाए गए। समयसीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने के कारण आवेदकों को सेवाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकीं, जो अधिनियम का उल्लंघन है।
अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत नायब तहसीलदार आलोट श्री राजेश पाटीदार पर 18 लंबित प्रकरणों के लिए 4,500 रुपये तथा नायब तहसीलदार टप्पा कालूखेड़ा श्रीमती श्रद्धा द्विवेदी पर 3 लंबित प्रकरणों के लिए 750 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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