रतलाम । कोरोना संक्रमण के बढते मामले व लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तथा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला रतलाम द्वारा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत जारी प्रकरण क्रमांक 48/धारा-144 सीआरपीसी एक्ट/जाफौ/2021 में पारित आदेश पृ.क्रमांक/454/आर-2/एडीएम/21 दिनांक 14.04.2021 द्वारा धारा 144 जाफौ. अंतर्गत गाईड लाईन जारी करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं । जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा कोविड-19 को लेकर इस सम्बध में कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट, भ्रामक टिप्पणी, नफरत फैलाने वाली पोस्ट एवं गलत प्रचार प्रसार को सोशल मीडिया द्वारा पोस्ट करना प्रतिबंधित किया गया हैं ।
परंतु उक्त आदेशो का उल्लंघन कर आरोपी वाजिद खान पिता हबीब खान उम्र 45 साल नि.मोमीनपुरा रतलाम द्वारा अपनी एवाजीदखान खान नाम की फेसबुक आईडी पर किसी अन्य जगह के विडियो को रतलाम मेडीकल कालेज का विडियो बताकर, मेडिकल कलेज रतलाम व जिला प्रशासन की कोविड-19 की कार्यप्रणाली को लेकर भ्रामक जानकारी व प्रशाशन के प्रति अविश्वास फैलाने वाली वीडियो पोस्ट कर आम जनता मे भय का मोहौल बनाने का प्रयास किया गया । जिससे लोक शांति की स्थिति खतरे मे पड सकती थी व जनता मे पैनिक की स्तिथी निर्मित होने की पूर्ण संभावना थी ।
आरोप के उक्त कृत्य पर थाना माणक चौक मे आरोपी वाजिद खान पिता हबीब खान उम्र 45 साल नि.मोमीनपुरा रतलाम के विरुद्ध अपराध क्र:- 204/21 धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया जाकर आरोपी वाजिद को आज दिनांक को गिरफ्तार किया गया है ।