रतलाम । न्यायालय श्रीमान मयंक मोदी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रतलाम द्वारा निर्णय दिनांक 28.06.2022 को अभियुक्त जितेश बम्बोरी पिता तेजमल बम्बोरी नि बाजना बस स्टेण्ड रतलाम को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7(1) सहपठित धारा 16(1) में छः माह के सश्रम कारावास व 1000रूपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया।
प्रकरण के पैरवीकर्ता एडीपीओ सुशील शर्मा द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 16.09.2009 को प्रातः 07ः30 बजे खाद्य निरीक्षक पंकज कुमार अंचल जिला प्रशासन के निर्देशानुसार दल के साथ मुख्य डाकघर के पास रतलाम स्थित हरिओम डेयरी पहुॅचे जहां आरोपी जितेश बम्बोरी पिता तेजमल बम्बोरी ने अपनी मोटरसायकिल पर 40-40 लीटर दूध दो अलग-अलग टंकियो मे भरकर लटका रखे थे। दूध मे अपमिश्रण की शंका होने पर खाद्य निरीक्षक द्वारा दूध का सेम्पल लिया गया तथा मौके की कार्यवाही पूर्ण कर दूध के उक्त सेम्पल को जाॅच हेतु लोक विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया, लोक विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में उक्त दूध का सेम्पल अपमिश्रित पाया गया। तत्पश्चात आरोपी जितेश बम्बोरी के विरूद्ध खाद्य निरीक्षक द्वारा परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय न्यायालय श्रीमान मयंक मोदी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला रतलाम ने आरोपी जितेश बम्बोरी को दूध मे मिलावट करने का दोषी पाते हुये दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी एडीपीओ श्री सुशील शर्मा द्वारा की गई।