अवयस्क बालिका के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड

रतलाम । न्यायालय श्रीमान (योगेन्द्र कुमार त्यागी) विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 20.04.2023 को अभियुक्त राधेश्याम पिता आत्माराम जाति बलाई उम्र 42 साल नि. म.नं. 285 गांधीनगर रतलाम जिला रतलाम म.प्र. को धारा 9(एल)/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास एवं 2000रू. अर्थदण्ड तथा भादसं. की धारा 363 में 3 वर्ष कठोर करावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड एवं भादसं. की धारा 354 मंे 3 वर्ष कठोर करावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड तथा भादसं. की धारा 342 मंे 06 माह कठोर करावास एवं 200 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 25.06.2021 को फरियादी अभियोक्त्री (उम्र 09 वर्ष) की दादी ने थाना औ.क्षे. रतलाम पर उपस्थित होकर बताया कि आज हम मेरी ननंद के लडके के मामेरे में कुमकुम मंत्रम धर्मशाला में गए थे। दिन में करीब 2.30 बजे कार्यक्रम मे खाना बनाने वाले हलवाई भगवतीलाल व्यास अचानक एक आदमी को पकडकर नीचे लाया। कुछ देर बाद वह आदमी भाग गया। हलवाई ने हम सभी को बताया कि पिंक फ्रोक पहनी बच्ची गुंजन को आदमी कमरे में ले गया था। हलवाई ने उस आदमी को गुंजन को गाल पर काटते हुए देख लिया था। मैंने अपनी पोती अभियोक्त्री से जाकर पूछा जिसकी जन्मदिनांक 24.10.2012 होकर उम्र 9 साल है उसने मुझे कहा कि क्रीम कलर की शर्ट पहने हुए अंकल ने उसका जबरदस्ती हाथ पकडा गुंजन को कमरे में ले गया। अंकल ने उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद करके, उसका मंुह अभियोक्त्री के मुंह पर लगाया। जिसके बाद अभियोक्त्री को बहुत बुरा लगा। उसके गाल पर काट लिया था। आस-पास के लोगों से उस आदमी का नाम पता राधेश्याम पिता आत्माराम मालवीय नि. गांधीनगर रतलाम की जानकारी मिली। राधेश्याम ने मेरी पोती अभियोक्त्री का बुरी नियत से हाथ पकडकर अंदर कमरे में ले जाकर उसके मुंह पर मुंह लगााया व गाल पर काटा है। मेरे बेटे व मेरी पोती अभियोक्त्री को साथ लेकर थाने पर आयी हूं। रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जावे।
फरियादी की उक्त सूचना पर से थाना औ.क्षे. रतलाम द्वारा जांच के उपरांत अपराध क्रमांक 398/2021 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भा.द.सं. की धारा 363,342,354 एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी राधेश्याम के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिनांक 25.06.2021 को थाना औ.क्षे. रतलाम पर पीडिता को पंचान के समक्ष दस्तयाब किया गया। थाना औ.क्षे. रतलाम पर उपस्थित होकर अभियोक्त्री ने अपने कथन में बताया कि मैं शादी के प्रोग्राम में गई थी। मैं छत पर गई वहां पर एक क्रीम कलर की शर्ट पहने एक अंकल ने मेरा हाथ पकडा। अंकल ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मेरे साथ कमरे में मेरे मुंह पर उन अंकल का मुंह लगाया और गाल पर काट लिया। हलवाई ने उन अंकल को पकड लिया। मैंने सारी बाद दादी को बतायी थी।
विवेचना के दौरान अभियुक्त राधेश्याम को दिनांक 25.06.2021 गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विवेचना उपरंात अभियोग पत्र धारा 363,342,354 एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त राधेश्याम के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.04.2023 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त राधेश्याम को दोषसिद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती गौतम परमार विशेष लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।

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