जावरा। न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.05.2023 को आरोपीगण 1. रईस खान पिता सलीम खान मेवाति, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम बन्नाखेडा, जिला रतलाम 2. उदयसिंह गुर्जर पिता माधोजी गुर्जर, उम्र 63 वर्ष, निवासी ग्राम होल्डी, जिला रतलाम को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी,25 में दोषसिद्ध पाते हुए दोनो को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000-1,00,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे, विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 21.07.2020 को थाना जावरा शहर पर पदस्थ उनि एम.एल.डावर के द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित चौपाटी चौराहे जावरा पर नाकेबंदी करी, कुछ देर पश्चात् ढोढर तरफ से आ रहे मुखबीर सूचना अनुसार बिना नम्बर की अल्टो कार को घेराबंदी कर कार चालक रईस खान पिता सलीम खान मेवाती को पकडा, व कार की तलाशी ली तो कार के अंदर से चार प्लास्टिक के बोरो में अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा कुल 100 किलोग्राम मिला, तथा कार में से उक्त कार का असल रजिस्ट्रेशन कार्ड जिसमें कार का क्रं. एमपी 43 सीए 8970 का नम्बर का मिला, जिसे मय कार के जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना वापसी पर एनडीपीएस एक्ट धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान के दौरान उक्त जप्तशुदा कार की आरटीओ कार्यालय से जानकारी प्राप्त करते उदयसिंह पिता माधोजी गुर्जर के नाम होने पर उसे भी गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरंात अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय जावरा में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 15.05.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण रईस व उदयसिंह को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।