सैलाना। न्यायालय सुश्री नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम द्वारा अवैध रूप से डीजल का परिवहन करने वाले आरोपीगण दिनेश पिता अम्बाराम मईडा उम्र 38 वर्ष, आसीफ खान पिता सलीम खान उम्र 43 वर्ष, लाईक एहमद पिता करीम खान उम्र 71 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम आम्बा थाना पिपलोदा जिला रतलाम को धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में 06 माह का कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण की शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सैलाना, शिव मनावरे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 08/10/2015 को थाना सरवन पर पदस्थ थाना प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि बांसवाडा तरफ से एक आईसर ट्रक अवैध रूप से डीजल लेकर जाने वाला है उक्त मुखबिर सूचना पर से थाना प्रभारी संजय पाठक द्वारा मय फोर्स के रतलाम बांसवाडा रोड पुन्याखेडी फंटे पर नाकाबंदी की गई। कुछ समय पश्चात बांसवाडा तरफ से मुखबिर सूचना अनुसार एक कत्थई रंग का आईसर ट्रक क्रमांक एमपी 43 जी 0674 आया जिसे फोर्स की मदद से रोका उसमें बैठे चालक से पुछने पर उसने अपना नाम दिनेश, दुसरे ने अपना नाम लाईक एहमद बताते हुए वाहन स्वयं का होना बताया और तीसरे ने अपना नाम आसीफ खान बताया। उक्त आईसर ट्रक को चैक करने उसके पिछे 12 ड्रमों में कुल 2400 लीटर डीजल भरा होना पाया। आरोपियों से उक्त डीजल के संबंध में दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तब मौके से आयसर ट्रक सहित उक्त डीजल को जप्त कर तीनों आरोपियों को गिरफतार कर थाना सरवन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र दिनांक 07/11/2015 को माननीय न्यायालय सैलाना में प्रस्तुत किया गया।
विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26/12/2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपीगणों को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।