देवास । जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि दिनांक 23.09.2020 को देवास पुलिस के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चापडा के ष्याम नगर के एक युवक के पास से विलुप्त हो रहे दो मुंह के साॅप जिसे रेड सेंड बोआ के नाम से जाना जाता है को पकडा था। जिसे पुलिस स्टाफ के द्वारा नाहर दरवाजा पुलिस थाना को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भादरनाथ पिता मोतीनाथ निवासी चापडा होना बताया। आरोपी ने बताया कि उसने यह सांप जटाषंकर बागली के मंदिर से पकडा था। दो मुंह वाले साॅप जिसकी लंबाई 110 सेंटीमीटर और भारी भरकम वजन वाले रेड सेंड बोआ की अनुमानित कीमत लगभग एक से दो लाख रूपये है। आरोपी का यह कृत्य वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दंडनीय होने से अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी भादरनाथ को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेष किया गया।
आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला देवास के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री ऊदल सिंह एवं एडीपीओ प्रहलाद घाटिया के द्वारा दिए गये तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त कर आरोपी भादरनाथ को जेल भेज दिया गया।