शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी आनंद पिता कैलाश निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 23.09.2020 को पुलिस थाना सुनेरा में पदस्थ उपनिरीक्षक सचिन आर्य द्वारा मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुए रामपुरा जोड ग्राम सुनेरा स्थान पर गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से दो सफेद रंग की प्लास्टिक की केन से 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जप्त की और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना सुनेरा में अपराध दर्ज किया गया। शासन की ओर से जमानत आवेदन पर आपत्ति एम.एल. शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीसी के माध्यम से उपस्थित होकर की गई।