दहेज के लिये प्रताडित करने वाले पति को जेल भेजा

देवास । जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि फरियादिया ने थाने में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई की। मैं उक्त पते पर रहती हूॅ तथा घरेलू काम करती हूॅ। मेरी दूसरी शादी दिनांक 20.02.2018 को अंकित मट्ठा पिता विजय सिंह निवासी सुभाष नगर उदयपुर राजस्थान के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से सम्पन्न हुई। शादी में मेरे पिताजी ने उनकी हैसियत के अनुसार दहेज में सामान दिया। शादी के बाद से ही मेरे पति व सास-ससुर मुझे दहेज में दिये सामान को लेकर ताने मारकर मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे। मेरे पति व सास-ससुर द्वारा मुझसे आये दिन मारपीट व गाली-गलौच की जाकर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। जुलाई-2019 में गर्भवती होने से मेरे पिता मुझे मायके लेकर आ गये तथा पुत्री का जन्म होने पर मुझे बेटी होने के कारण मुझे ताने मारे व कहा कि इसका खर्चा कौन उठायेगा और गाली-गलौच कर मुझे बिना साथ लिये वापिस उदयपुर चले गये तथा बोलकर गये कि तुझे उदयपुर आना हो तो अपने पिताजी से 01 लाख रूपये लेकर आना अन्यथा मत आना, बार-बार मेरे पिता व मेरे द्वारा समझााने पर भी मुझे आज दिनांक तक मुझे लेने नही आयें और ना ही मुझसे बातचीत की जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने आयी हूॅ। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना देवास में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर आरोपी को गिरफ्तार न्यायालय में पेष किया गया।
आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला देवास के समक्ष पेश किया गया। जहां शासन की ओर से एडीपीओ श्री ऊदल सिंह के द्वारा दिए गये तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त कर आरोपी अंकित मट्ठा पिता विजय सिंह निवासी सुभाष नगर उदयपुर राजस्थान को जेल भेज दिया गया।