दुष्‍कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी उसका पति काम से गांव में गया हुआ था। पीडिता अपने घर के बाहर बंधे म‍वेशियों को चारा डालने गई तो आरोपी आया और आरोपी ने बुरी नियत से पीडिता को पीछे से पकड कर खींचा। पीडिता चिल्‍लाई इस पर आरोपी ने पीडिता को धक्‍का देकर नीचे गिरा दिया जिससे पीडिता के दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी। चिल्‍ला चोंट की आवाज सुनकर पीडिता का देवर आया तो उसे देखकर आरोपी भागने लगा और भागते हुए आरोपी ने पीडिता को जान से खत्‍म करने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर दर्ज करायी। पीडिता ने धारा 164 दप्रस के कथनों में आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्‍कर्म किये जाने के संबंध में बताया जिस पर से प्रकरण में धारा 376 भादवि का इजाफा किया गया। जमानत आवेदन पर आपत्ति राज्‍य की ओर से अति. लोक अभियेाजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान द्वारा वीसी के माध्‍यम से उपस्थित होकर की गई।