रतलाम 18 जून 2024। कलेक्टर श्री राजेश बाथम द्वारा मत्स्य प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए आगामी 15 अगस्त तक जिले में मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत, जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जो निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर म.प्र. मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किए जाने का प्रावधान है।