रतलाम 07 दिसम्बर 2024। कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने आदेश जारी किया है कि जिले में सड़क खोदे जाने के पश्चात की जाने वाली सड़क मरम्मत के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अनुमति प्राप्त करके सड़क खुदाई करें। विभाग द्वारा प्रदाय की गई समय सीमा में मापदंड अनुसार मरम्मत कार्य करें अन्यथा की स्थिति में लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा के अंतर्गत खुदाई करने वाले के विरुद्ध वैद्यानिक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि जिले में विभिन्न सड़कों पर बिना किसी अनुमति के क्षेत्रीय रहवासियों अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा सिंचाई जलप्रदाय पाईप लाईन डालने के लिए मार्ग निर्माण के पश्चात डामरीकृत सीमेंट कांक्रीट मार्ग को खोदकर पाईप लाईन डाली जाती है। जिसके बाद उक्त रहवासियों द्वारा क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है अथवा गुणवत्ता पूर्ण मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है। जिससे सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति बनी रहती है।
कलेक्टर द्वारा जिले के शासकीय निर्माण विभागों स्थानीय निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संबंधित विभाग में निर्धारित शुल्क जमा करके विधिवत अनुमति लेने के बाद ही कार्य करना सुनिश्चित करें। साथ ही कलेक्टर द्वारा इसी अनुसार निर्माण कंपनियो जैसे जियो डिजिटल फाइबर, भारती एयरटेल लिमिटेड, गुजरात गैस पाईप लाईन, वोडाफोन, आइडिया टेलीकॉम इंफ्रा लिमिटेड के प्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया गया है।