भ्रूण का लिंग परीक्षण कराना कानूनी अपराध है
रतलाम 20 दिसम्बर 2024। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक के दौरान पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत जिले का समस्त सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान बताया गया कि अधिनियम के अंतर्गत गर्भावस्था के समय शिशु के लिंग परीक्षण की जांच एवं गर्भावस्था पूर्व गर्भस्थ शिशु की लिंग परीक्षण की जांच करना एवं करवाना कानूनी अपराध है। अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्टाफ के साथ-साथ अपराध में भागीदार परिवार सदस्यों के लिए भी दंड का प्रावधान है जिसमें डॉक्टर बी.एल. तापड़िया नोडल अधिकारी, जिला अभियोजन अधिकारी श्री जी.पी. घटिया, डॉक्टर आर.सी. डामोर शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष धवन पैथोलॉजिस्ट, श्री नीरज बरमेचा अशासकी सदस्य, श्रीमती अमिता पाहुजा अशासकीय सदस्य, शाखा प्रभारी श्रीमती शारदा राठौर, प्रवीणा कुंवर राठौड़ एवं डिप्टी मीडिया अधिकारी सरला वर्मा उपस्थित हुए।