रतलाम अकाउंटेंट एसोसिएशन द्वारा बजट विश्लेषण 2026 पर विस्तृत सेमिनार आयोजित

रतलाम अकाउंटेंट एसोसिएशन द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2026 को बजट विश्लेषण 2026 विषय पर एक विस्तृत सेमिनार का आयोजन चंपा विहार, सागोद रोड, रतलाम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सेमिनार का उद्देश्य बजट 2026 में आयकर एवं जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण परिवर्तनों की जानकारी अकाउंटेंट्स, व्यापारियों एवं करदाताओं तक पहुँचाना रहा।
कार्यक्रम में बाहर से पधारे हुए सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए श्री आशीष गोयल ने बजट 2026 में आयकर से संबंधित नए प्रावधानों, रिटर्न की तिथियों, संशोधित रिटर्न, TCS एवं निवेश से जुड़े बदलावों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी। वहीं सीए श्री दिव्यांशु पोरवाल ने बजट में हुए जीएसटी संबंधी संशोधनों, विशेष रूप से GST की धारा 34 के अंतर्गत क्रेडिट नोट एवं डेबिट नोट जारी करने, रिपोर्टिंग एवं आईटीसी से जुड़े सख्त प्रावधानों को सरल शब्दों में समझाया।
कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम पांचाल, उपाध्यक्ष श्री प्रदीप शर्मा, सचिव श्री राहुल भटेवरा, कोषाध्यक्ष श्री प्रकाश गहलोत, सहसचिव श्री रितेश पांचाल एवं सहकोषाध्यक्ष श्री प्रतीक चौरसिया द्वारा मां सरस्वती के पूजन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।
संस्था के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम पांचाल ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में संस्था के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए संस्था द्वारा समय-समय पर किए गए सामाजिक कार्यों, व्यावसायिक जागरूकता कार्यक्रमों एवं सदस्यों के हित में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी सदस्यों से आपसी एकजुटता बनाए रखते हुए संस्था को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया।
मुख्य वक्ताओं का परिचय श्री महेश पांचाल एवं श्री दीपक अग्रवाल द्वारा दिया गया।
सेमिनार में बजट 2026 के अंतर्गत निम्न प्रमुख बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई—
भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत भारतीय सूचीबद्ध इक्विटी में निवेश कर सकेंगे, जिसकी सीमा बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है।
संशोधित आयकर रिटर्न अब मामूली शुल्क के साथ अगले कर वर्ष की 31 मार्च तक दाखिल की जा सकेगी।
नॉन-ऑडिट मामलों में बिज़नेस टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी गई है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट अब केवल मूल रूप से सब्सक्राइब किए गए एवं मैच्योरिटी तक होल्ड किए गए बॉन्ड पर ही मिलेगी। डिविडेंड इनकम एवं म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर ब्याज खर्च की कटौती अगले कर वर्ष से समाप्त कर दी गई है।
आयकर स्लैब दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
संशोधित रिटर्न पर 1 अप्रैल 2026 से ₹5,00,000 तक की आय पर ₹1,000 तथा इससे अधिक आय पर ₹5,000 की लेट फीस लागू होगी। TCS की दरें शराब (मानव उपभोग हेतु), तेंदूपत्ता, स्क्रैप, LRS के अंतर्गत 10 लाख रुपये से अधिक शिक्षा एवं मेडिकल रेमिटेंस तथा ओवरसीज़ टूर पैकेज पर 2 प्रतिशत कर दी गई हैं।
NRI द्वारा अचल संपत्ति विक्रय पर TDS हेतु अब TAN की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है, PAN आधारित चालान से भी TDS किया जा सकेगा। GST की धारा 34 के अंतर्गत क्रेडिट नोट एवं डेबिट नोट जारी करने, रिपोर्टिंग एवं मूल चालानों से लिंक करने की शर्तों को सख्त किया गया है, विशेषकर जहां ITC प्रभावित होता है।
कार्यक्रम में संस्था के पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक, संस्था के सदस्यगण, व्यापारी संघ के पदाधिकारी एवं व्यापारी वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंच संचालन संस्था सचिव श्री राहुल भटेवरा ने किया एवं आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष श्री प्रदीप शर्मा ने किया।

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