रतलाम 19 फरवरी। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित्त एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, संदेश करने पर, साम्प्रदायिक संदेश एवं उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सऐप सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक संदेश आदि करने से पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों एवं धरना, रैली, जुलूस तथा ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी । उक्त आदेश आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा ।