रतलाम मंडल पर होगा पेंशन अदालत जून-2026 का आयोजन

रतलाम। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर पेंशन या परिवार पेंशन मिलने में किसी भी प्रकार की विसंगति को दूर करने के लिए 15 जून, 2026 दिन सोमवार को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है।
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रेल कर्मचारी जो रतलाम मंडल पर कार्यरत थे और सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या उनके आश्रित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा उनके पेंशन में किसी प्रकार की विसंगति है तो उसका निराकरण करने के लिए 15 जून, 2026, सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम द्वारा पेंशल अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पेंशन अदालत में पेंशन से संबंधित शिकायतें जैसे-पेंशन समय पर नहीं मिलना, पेंशन की राशि घटा/बढ़ा कर दिया जाना, पेंशन किसी कारणवश बंद हो जाना, पेंशन में किसी प्रकार की कटोत्रा किया जाना आदि का निराकरण किया जाएगा।
पेंशन अदालत में नीतिगत मामलों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले जो पेंशन अदालत से संबंधित नहीं है जैसे- अनुकंपा नियुक्ति, जन्‍म दिनांक में संशोधन, सेवा के दौरान चयन/उपयुक्‍तता परीक्षा में अयोग्‍यता, सेवा के दौरान डीएआर नियमों के तहत लगाये गये दंड, न्‍यायालय में विचाराधीन मामले आदि ।
जिन पेंशन उपभोक्ताओं को अपनी पेंशन संबंधी शिकायतों का निराकरण पेंशन अदालत के दौरान करवानी है वो 30 अप्रैल 2026 तक अपना लिखित आवेदन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी(पेंशन अदालत जून 2026), स्‍थापना/निपटारा अनुभाग, दूसरी मंजिल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, दो बत्‍ती चौराहा, रतलाम पर भेज सकते हैं ताकि शिकायतों को शीघ्रता के साथ निपटारा किया जा सके।
पेंशन भोगी अपनी शिकायत केवल व्‍यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्‍य के माध्‍यम से ही प्रस्‍तुत कर सकते हैं। यद्यपि अशिक्षित पेंशन भोगी, विधवा या नाबालिग के मामले में, जिनके लिए पेंशन अदालत के समक्ष अपने मामलों को प्रभावी ढंग से तैयार करना और प्रस्‍तुत करना संभव नहीं हो सकता है, ऐसे मामलों में अगर वे चाहें तो प्रशासन से सहायता ले सकते हैं। शिकायतों के निराकरण हेतु शिकायतकर्ता अपने साथ सभी आवश्यक कागजात लेकर 15 जून, 2026 दिन सोमवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर स्थित एनेक्‍सी हॉल में प्रातः 11.00 बजे तक उपस्थित होना पड़ेगा ।

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