समय पर पेंशन हितलाभ दिलाने के लिए आहरण-संवितरण अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश


रतलाम 22 अगस्त । राज्य शासन की कल्याणकारी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत शासकीय सेवकों के सेवा संबंधी स्वत्वों एवं हितलाभों का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश के अनुक्रम में 1 अप्रैल 2026 से राज्य के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल (एससीपीपीसी), भोपाल द्वारा किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री अजय कटेसरिया द्वारा जिले में 1 अप्रैल 2026 से अद्यतन अवधि तक विभिन्न आहरण-संवितरण कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों के अधिवार्षिकी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं परिवार पेंशन आदि से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित आहरण-संवितरण अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिला रतलाम के अंतर्गत सभी लंबित पेंशन प्रकरणों को बिना किसी विलंब के आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल भोपाल को प्रेषित किया जाए। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए, ताकि पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को समय पर पेंशन एवं अन्य वित्तीय हितलाभ प्राप्त हो सकें।