रात में पुजारी के मकान का दरवाजा तोड़कर जानलेवा हमला करने पर पाँच आरोपियों को सात – सात वर्ष की सजा

रात्रि के समय घर में अवैध रूप से प्रवेश कर पुजारी व उसके परिवार पर किया था जानलेवा हमला पुजारी को शरीर पर चाकू से आई थी कई चोटे

रतलाम। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम राजेश नामदेव ने आरोपी भय्यू उर्फ यश पिता मधुसुदन देशमुख उम्र 25 वर्ष निवासी भण्डारी गली थावरिया बाजार रतलाम, रेहान उर्फ बाल पिता जब्बार खान, उम्र 21 वर्ष निवासी-जूनी कलालसेरी रतलाम, ईशु उर्फ इस्सु उर्फ ऋषि पिता नंदकिशोर असावरा उम्र-25 वर्ष निवासी-गली नं. 04. सुदामा परिसर उकाला रोड़ रतलाम, पंकज उर्फ चिंकु पिता अमरलाल जलान्द्रिया उम्र 22 वर्ष निवासी-बजरंग नगर, रतलाम, पंकज उर्फ उदय पिता कमलेश सिंह चौहान उम्र 25 वर्ष निवासी-दिलीप नगर रतलाम को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता अपर लोक अभियोजन एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि दिनांक 30 जनवरी 2024 की रात्रि लगभग 00:45 बजे फरियादी अपने परिवार के साथ कबीर साहब मंदिर परिसर के पीछे स्थित मकान में सो रहा था। फरियादी लगभग 30 वर्षों से मंदिर में पुजारी का कार्य कर रहा था। फरियादी की 18 वर्षीय पुत्री को आरोपी भय्यु उर्फ यश द्वारा भगाने एवं जबरन विवाह करने का प्रयास किए जाने के कारण परिजन द्वारा पुत्री को उसकी नानी के पास ग्वालियर भेज दिया गया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी भय्यु उर्फ यश अपने अन्य पांच साथियों के साथ रात्रि में फरियादी के मकान पर पहुंचा। आरोपियों द्वारा मकान का दरवाजा तोड़कर मकान में प्रवेश किया तथा फरियादी पर जान से मारने की नीयत से धारदार चाकू से प्राण घातक हमला कर दिया। फरियादी को बचाने आए उसके पुत्र, पत्नी एवं माता के साथ भी आरोपियों द्वारा चाकू से हमला कर मारपीट की गई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना स्टेशन रोड, रतलाम में आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में फरियादी एवं अन्य गवाहों के कथन लेकर आरोपी भय्यु उर्फ यश एवं रेहान उर्फ बाल को गिरफ्तार किया गया तथा भय्यु उर्फ यश से घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू जप्त किया गया। अन्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें भी गिरफ्तार कर पांचों आरोपीयो के विरुद्ध अभियोगा पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। एक आरोपी नाबालिक होने से उसका अभियोग पत्र बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में बयान के दौरान फरियादी व उसकी पत्नी ने आरोपीगण की पहचान मारपीट करनेवालो के रूप में की थी। न्यायालय ने जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपए फरियादी को देने का आदेश किया। आरोपी भय्यु उर्फ यश को हाईकोर्ट से भी जमानत नही मिलने से गिरफ्तारी दिनांक 1 फरवरी 2024 से ही जेल में है शेष आरोपी जमानत पर होने से इन्हें जेल भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने की है।

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