जैन धर्मावलंबी कर्मचारियों को पर्युषण पर्व पर 2 घंटे की छूट – मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया ऐतिहासिक आदेश

जबलपुर, 14 सितंबर (राजेश जैन दद्दू) । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने जैन समाज के सबसे बड़े पावन पर्व पर्युषण / दशलक्षण महापर्व को देखते हुए एवं राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ की मांग को मान कर एक ऐतिहासिक और सराहनीय आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय जिन शासन एकता संघ के प्रचारक राजेश जैन दद्दू एवं मंयक जैन ने बताया कि माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, हाईकोर्ट जबलपुर में पदस्थ भारत वर्ष में जैन धर्म के अनुयायी समस्त सरकारी कर्मचारी दिनांक 15.09.2026 से 26.09.2026 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे के बजाय 12 बजे तक (2 घंटे) विलंब से कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। संघ के प्रमुख राकेश गोहिल ने आदेश की प्रति बताते हुए बताया आदेश क्रमांक – A/3339 / जबलपुर, दिनांक 14/09/2026आदेश में स्पष्ट किया गया है कि –

“The employees of High Court of Madhya Pradesh who are the followers of Jain Religion are permitted to attend the office late by 10 AM to 12 PM (2 hours) during the ‘Paryushan Parva’ w.e.f. 15.09.2026 to 26.09.2026 with the condition that the routine work of the office shall not suffer on their coming late to the office.”

BY ORDER OF HON’BLE CHIEF JUSTICE
(Dharminder Singh)
Registrar General, High Court of M.P.

यह आदेश हाईकोर्ट की इंदौर एवं ग्वालियर खंडपीठ के समस्त अधिकारियों को भी प्रेषित किया गया है। सरकार के इस आदेश से भारत वर्षीय
जैन समाज में हर्ष की लहर -वरिष्ठ समाज सेवी डॉ जैनेन्द्र जैन ने कहा कि दसलक्षण महापर्व पर्युषण पर्व जैन धर्म का आत्म-शुद्धि, क्षमा, तप और साधना का पर्व है। इन 10 दिनों में जैन धर्मावलंबी प्रातः काल में मंदिर में अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, प्रवचन और सामायिक में भाग लेते हैं। हाईकोर्ट के इस मानवीय और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने वाले निर्णय से समस्त जैन समाज में हर्ष व्याप्त है। दद्दू ने कहा कि राष्ट्रीय जिनशासन एकता संघ ने माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय एवं रजिस्ट्रार जनरल श्री धर्मेन्द्र सिंह जी का आभार व्यक्त किया है और इसे सर्वधर्म समभाव की मिसाल बताया है। संघ ने मांग की है कि इसी तर्ज पर मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों, कलेक्टर कार्यालयों एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों में भी जैन कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की जाए।

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