विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के लिए राजनीतिक दलों की बैठक संपन्न

  • 12 नवंबर को प्रारूप और 4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
  • पात्र एवं छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने में सहयोग करने की अपील

रतलाम /भोपाल 21 अक्टूबर । मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने बुधवार को निर्वाचन सदन, भोपाल में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के संबंध में बैठक की। बैठक में उन्होंने पुनरीक्षण कार्यक्रम की निर्धारित समय-सारिणी की जानकारी देते हुए राजनीतिक दलों से पात्र एवं छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में सहयोग करने की अपील की। बैठक में उप मुख्‍य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजय श्रीवास्तव, श्री राजेश यादव, श्री वीरेंद्र सिंह तथा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में युवा एवं अन्य पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के उद्देश्य से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उन्होंने राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने तथा मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रमुख तिथियां

2 नवंबर 2026 तक — मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण।
12 नवंबर 2026 — प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन।
12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक — दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि।
21 एवं 22 नवंबर तथा 5 एवं 6 दिसंबर 2026 — विशेष अभियान।
28 दिसंबर 2026 तक — दावे एवं आपत्तियों का निराकरण।
4 जनवरी 2027 — अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

प्रदेश में 5.45 करोड़ से अधिक मतदाता
बैठक में बताया गया कि 21 अक्टूबर 2026 की स्थिति में मध्यप्रदेश की मतदाता सूची में कुल 5 करोड़ 45 लाख 54 हजार 655 मतदाता दर्ज हैं। इनमें 2 करोड़ 81 लाख 71 हजार 989 पुरुष और 2 करोड़ 63 लाख 81 हजार 740 महिला तथा 926 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित न रहे।

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