रतलाम । मध्यप्रदेश शासन के पर्यटन विभाग द्वारा स्थानीय, विदेशी पर्यटकों को प्रदेश में नवीन पर्यटक अनुभव प्रदान करने हेतु होमस्टे संबंधी नवीन नीतियों को लागू किया गया है। देश और विदेश के पर्यटकों तथा यात्रियों को ठहरने के लिए स्वच्छ एवं किफायती स्थान उपलब्ध कराने, पर्यटकों को भारतीय संस्कृति परंपराओं एवं भारतीय भोजन आदि अनुभव के अवसरों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए होमस्टे संबंधी नवीन योजनाओं को लागू किया गया है ।
प्रदेश में मध्य प्रदेश होमस्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2010 संशोधित 2018 को लागू किया गया था। इस योजना में संपत्ति धारकों एवं पर्यटकों की बढ़ती रूचि को देखते हुए तीन नवीन योजनाओं मध्यप्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019, मध्यप्रदेश फॉर्म्स स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019, मध्यप्रदेश ग्राम स्टे स्थापना (पंजीयन तथा नियमन) योजना 2019 को लागू किया गया है। इस योजना को गृहणी, सेवानिवृत्त व्यक्ति, व्यवसायी प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ अपनी संस्कृति से लोगों को परिचित कराने एवं अतिरिक्त आय का स्रोत भी होता है।
पर्यटन विभाग द्वारा आम नागरिकों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए योजनाओं के तहत किए जाने वाले पंजीकरण की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया है। संपत्तिधारक स्वयं अथवा एमपी ऑनलाइन के केंद्रों से वेबसाइट http://mphomestay.mponline.gov.in के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं ।इस योजना में पंजीकृत समस्त इकाइयों का पंजीकरण तीन साल तक वैधरहेगा।