रतलाम । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर पूरे परिवार को 7 दिनों तक क्वॉरेंटाइन किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जिले की राजस्व सीमा में सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे तथा आने वाले व्यक्तियों, ग्राहकों को मास्क हेतु प्रेरित करेंगे। समस्त दुकानदार, फल, सब्जी विक्रेता, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रेता अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। समस्त रहवासी मास्क का उपयोग करेंगे तथा संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ से दूर रहेंगे।जिले के संपूर्ण नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल जैसे फेस मास्क, सेनीटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।