रतलाम नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संषोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग षुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।
रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।
कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।