पेयजल का उपयोग मात्र पेयजल के लिए ही कर सकेंगे अन्य उपयोग प्रतिबंधित

रतलाम । कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि ग्रीष्म ऋतु के मद्देनजर नागरिकों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रशासन द्वारा कदम उठाए गए हैं। इसके तहत जिले में पेयजल का उपयोग केवल पेयजल के लिए ही किया जा सकेगा। दिगर अन्य उपयोग प्रतिबंधित रहेंगे। अन्य प्रतिबंधित उपयोगों में वाहन धुलाई, गैराज सर्विस, निर्माण कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य उपयोग शामिल है।
उल्लेखनीय है कि रतलाम नगर निगम द्वारा निर्माण कार्यों में उपयोग के लिए उपचारित जल का विक्रय किया जा रहा है। निगम द्वारा करमदी तथा खेतलपुर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर जल उपचारित कर आमजनों को विक्रय की व्यवस्था की गई है। दोनों प्लांट्स पर प्रतिदिन 50 लाख लीटर जल उपचारित किया जा रहा है। निगम 50 रुपए प्रति एक हजार लीटर की दर से जल विक्रय कर रहा है। नगर निगम अपने फायर वाहनों, बगीचों में भी उपचारित जल उपयोग में ला रहा है।