निर्माण, बागवानी, धुलाई आदि कार्यो में पेयजल व भूमिगत जल का उपयोग प्रतिबंधित

  • ट्रीटेड वॉटर का करें उपयोग, ट्रीटेड वॉटर की दर
  • 50 रूपये प्रति किलो लीटर निर्धारित

रतलाम । नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत करमदी रोड तथा खेतलपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। दोनो एसटीपी पर सीवेज ट्रीट होने के पष्चात निकलने वाले ट्रीटेड पानी का उपयोग बागवानी, सिंचाई, धुलाई तथा सभी प्रकार के निर्माण कार्यो में किया जा सकता है।
इस हेतु निगम द्वारा दोनो एसटीपी पर फायर हाइड्रेन्ट स्थापित किये जाकर ट्रीटेड वाटर की दरें 50 रूपये प्रति किलोलीटर निर्धारित की जा चुकी है। निर्धारित दर अनुसार ट्रीटेड वॉटर 3000 लीटर के टैंकर की दर रूपये 150 प्रति टैंकर नियत है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देष दिये कि नगर में पीने के पानी के अतिरिक्त अन्य सभी उपयोग (निर्माण, बागवानी, धुलाई आदि) हेतु ट्रीटेड वाटर का उपयोग किया जाना अनिवार्य किया गया है। निगम आयुक्त श्री झारिया ने निगम इंजीनियर, स्वच्छता निरीक्षक, दरोगा तथा मैदानी अमले को निर्देषित किया कि नगर में निगम द्वारा प्रदाय किये जाने वाले या नीजि ट्यूबवेल से भूमिगत जल का उपयोग निर्माण, सफाई, धुलाई, बागवानी आदि में पाया जाये तो तत्काल पंचनामा बनया जाकर संबंधित उपयोगकर्ता के विरूद्ध वैधानिक कार्य करने के साथ ही नीजि स्त्रोतों स ेजल वितरण करने वाले की संपत्ति सील की जावेगी इस संबंध में कलेक्टर एवं निगम प्रषासक द्वारा भी टी.एल. बैठक में निर्देष दिये है।

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