अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

जावरा । न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा निर्णय दिनांक 27.04.2022 को अभियुक्त ताज खान पिता दलवारा खान,उम्र 36 वर्ष नि.भेनीकलां तहसील मालेर कोटला जिला संगरुर पंजाब को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले के आरोप में धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.09.2015 को थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर पदस्थ उप.निरीक्षक बी.के.दुबे द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर एन.डी.पी.एस.एक्ट के आवश्यक प्रावधानों का पालन करते हुए, उमटपालिया फंटे के पास, आम रोड पर आरोपी ताज मोहम्मद को पकड़ा व उसके हाथ में लिए प्लास्टिक के कट्टे को चेक किया तो अवैध मादक पदार्थ पिसा हुआ डोडाचुरा पॉवडर 5 किलों 600 ग्राम मिला। जिसे विवेचक द्वारा जप्त कर आरोपी ताज खान को गिरफ्तार कर थाने लाए। थाने पर उपनिरीक्षक बी.के.दुबें द्वारा आरोपी के विरुद्ध एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 8/15 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र आरोपी ताज खान के विरुद्ध दिनांक 04/11/2015 को माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत निर्णय दिनांक 27.04.2022 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।