अवैध रुप से कपास का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पर होगी एफआईआर दर्ज

रतलाम । जिले में निकट भविष्य में कपास के बीज का क्रय-विक्रय किया जाना है। प्रदेश में बिकने वाली संकर बी.टी. कपास किसमों की विक्रय अनुमति राज्य शासन द्वारा की जाती है। राज्य शासन के बिना अनुमति के संकर बी.टी. कपास का क्रय-विक्रय किया जाना शासन के निर्देशों का उल्लंघन होगा।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री विजय चौरसिया ने बताया कि जो भी कम्पनी संकर बी.टी. कपास किस्मों का जिले में क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन करना चाहती हैं उसकी अनुमति एवं पी.सी. अपने लायसेंस में जुडवाकर ही क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। यदि अवैध रुप से कपास का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन करना पाए जाने पर कपास बीज को राजसात करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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