रतलाम । एसडीएम जावरा सुश्री मनीषा वास्कले द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है जिसके अनुसार अनुविभाग जावरा क्षेत्र में कोई भी किसान या व्यक्ति अपने खेतों में फसल कटाई के बाद साफ-सफाई के उद्देश्य से नरवाई को आग लगाकर नष्ट नहीं कर सकेगा। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होगा।