सोशल मीडिया इंस्टग्राम पर मानहानिकारक पोस्ट करने पर आरोपी को 3 माह का सश्रम कारावास व 500 रु का अर्थदंड

रतलाम । न्यायालय सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना द्वारा दिनांक 30 जुन 2022 को एक मामले में निर्णय देेते हुए आरोपी ध्रुव पिता घनश्याम गेहलोत, उम्र 20 साल, नि शिवगढ़ जिला रतलाम को सोशल मीडिया इंस्टग्राम पर मानहानिकारक पोस्ट करने पर 3 माह का सश्रम कारावास व 500 रु का अर्थदंड से दंडित किया है । उक्त मामले की पैरवी सुनिलसिंह खेर, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सैलाना द्वारा की गई ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 08.12.2020 को फरियादी ताहा पिता जुल्फिकार बोहरा ने हमराह अंकित पिता अमरसिंह के साथ थाना शिवगढ़ पर एक लेखीय शिकायत आवेदन मय इंस्टाग्राम सोशल मिडिया प्रस्तुत किया कि मेने सोशल मिडिया इंस्टाग्राम पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा है। जिस पर ध्रुव पिता घनश्याम गेहलोत निवासी शिवगढ उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से मुझसे जुड़ा। आज सुबह मेरे बड़े पापा के लड़के मुस्तफा ने आकर बताया कि ध्रुव गेहलोत द्वारा तेरे कौन से फोटो डाले है. जिसमें लड़की का नाम लिखा है तभी वहा पर अंकित लबाना मेरे पास आया और उसने मुझे इस्टांग्राम के स्क्रीनशॉट दिखाए जिसमें कल दिनांक 07.12.2020 को रात में ध्रुव पिता घनश्याम गेहलोत द्वारा उसकी इस्टांग्राम आईडी से मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मेरा फोटो टैग कर मेरी परिचित लड़की का नाम लिखकर मुझे लड़की के पिता का जमाई बताकर मानहानिकारक पोस्ट किया था जिसके बाद मैने इंस्टाग्राम अकाउंट को चैक किया तो ध्रुव गेहलोत ने जो पॉस्ट इंस्टग्राम पर डाली थी वो पोस्ट डिलिट कर दी थी ध्रुव गेहलोत ने मेरे अनुमति के बिना मेरी फोटो को एडिट कर अपनी स्टोरी पर डालकर मेरी और मेरी परिचित लड़की एवं हमारे परिवार की ख्याति एवं छवि धुमिल की है उक्त आवेदन के आधार पर अपराध क्र 305 / 2020 धारा 469 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना पूर्ण कर चालन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षी के कथन न्यायालय में करवाये गए जिनके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 469 भादवि में 03 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रु का जुर्माना से दडि़त किया गया।

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