अव्यस्क बालिका के साथ छेड-छाड करने वाले आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड

आलोट । न्यायालय श्रीमान सुनील कुमार विशेष न्यायाधीश पॉक्सों एक्ट आलोट जिला रतलाम के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.09.2022 को अभियुक्त शकील पिता ताज मोहम्मद उम्र 38 वर्ष, निवासी ताल जिला रतलाम को, धारा 354 भादवि में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2500- रूपये के अर्थदण्ड और धारा 341 भादवि में 1 माह का सश्रम कारावास व 500/- रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 7/8 पॉक्सों एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2500- रूपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया ।
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक हैमेंद्र कुमार गोयल, आलोट ने बताया कि दिनांक 12.12.2018 को 11 वर्षिय अव्यस्क अभियोक्त्री ने थाना ताल पर उपस्थित होकर बताया कि आज दोपहर 3:30 बजे स्कू‍ल से जल्दी छुट्टी होने पर अपनी सहेलियों के साथ घर आ रही थी तभी रास्ते में जब वह आरोपी शकील की दुकान के सामने पहुची तब उसके बेग का बंध टुटने पर वह रूक गई तभी आरोपी शकील आया और बुरी नियत से उसका रास्ता रोक कर सर पकडकर निचे ‍गिरा दिया फिर वह दोडकर आगे जा रही अपनी सहे‍लियों के पास चली गई तभी आरोपी शकील मोटर साईकल लेकर उसके पीछे आया और उसने चाकु बताते हुवे उसने कहा कि मेरी मोटर सायकल पर बैठ जा उसके मना करने पर उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर जबर जस्ती उसे मोटर सायकल पर बिठाने लगा तब वह अपना हाथ छुडा कर घर की और भागी तथा उक्त घटना उसने अपने माता पिता को बताई।
अभियोक्त्री द्वारा बताई उक्त घटना पर से थाना ताल पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 399/2018 धारा 354, 341 भादवि तथा धारा 7/8 पॉस्कों एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर उसकी निशानदेही से अपराध में प्रयुक्त चाकु व मोटर सायकल जप्त की जाकर आयुध अधिनियम कि धारा का ईजाफा कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.09.2022 को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुये अभियुक्त शकील को दोषसिद्ध किया गया । प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक हैमेन्द्र कुमार गोयल द्वारा कि गई।

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