बिना बिल के माल विक्रय करने पर व्यवसायी पर शास्ति आरोपित की जाएगी

रतलाम । वाणिज्यिक कर अधिकारी ने बताया कि समस्त व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक क्रेता को बीजक (इन्वाईस) जारी किया जाना अनिवार्य है। बिना बिल के विक्रय किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर व्यवसायी के विरुद्ध म.प्र. माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शास्ति आरोपित की जाएगी।
रतलाम वृत्त 2 के अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत एक पंजीयन व्यवसायी द्वारा बिना बिल के माल के विक्रय किए जाने की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित व्यवसायी पर म.प्र. माल और सेवा कर अधिनियम 1917 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 10 हजार रुपए की शास्ति आरोपित की गई है।

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