रतलाम । न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम (म.प्र.) के द्वारा निर्णय दिनांक 23.11.2022 को अभियुक्तगण 1. पंकज पिता कालू हारी उम्र 32 वर्ष 2. दिनेश पिता वारजी हारी उम्र 29 वर्ष 3. कैलाश पिता नारायण हारी उम्र 19 वर्ष समस्त निवासी ग्राम सेमलिया थाना बाजना जिला रतलाम को धारा 302 सहपठित 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं एक-एक हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता लोक अभियोजक श्री विमल छिपानी ने बताया कि फरियादी सुरेन्द्र चरपोटा ग्राम ब्याटोंक में किराना दुकान चलाता है। घटना दिनांक 23.02.2022 को शाम लगभग 5.00 बजे वह अपनी बहन निरमाबाई (निर्मलाबाई) पति योगेश हारी निवासी ग्राम सेमलिया के घर नोतरा कार्यक्रम में परिवार के लोगों के साथ गया था। योगेश के घर नोतरे का कार्यक्रम चल रहा था, रात लगभग 10.00 बजे लोग खाना खा रहे थे तब कैलाश पिता मांगू निनामा भी खाना खा रहा था, शम्भू पिता शान्तु खाना परोस रहा था। जब फरियादी सुरेन्द्र खाना खा कर योेगेश के घर के आंगन में खड़ा था और उसके साथी खाना खा रहे थे उसी समय ग्राम सेमलिया का पंकज पिता कालू हारी, दिनेश पिता वारजी हारी तथा कैलाश पिता नारायण हारी आये और कैलाश पिता मांगू निनामा को मां बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे व अभियुक्त दिनेश ने कैलाश पिता मांगू निनामा से बोला कि तू उसकेभाई महिपाल के मकान की छत क्यों नहीं भर रहा है, इस पर कैलाश ने बोला कि तुम लोग सामान के रूपये दोगे तो वह छत भरेगा। तभी अभियुक्त पंकज ने कैलाश को दो थप्पड़ मारे। कैलाश ने गालिया देने से मना किया तो तीनों
अभियुक्तगण ने कैलाश को हाथ-पैर पकड़ कर उठाकर जान से मारने की नीयत से पास में रखे गरम पानी के तपेले में डाल लिया जिससे कैलाश जल गया।फरियादी सुरेन्द्र तथा वनाबाई, निरमाबाई, बहादुर व रमेश ने कैलाश को बचाया तथा इलाज के लिये बाजना अस्पताल लाये जहा प्राथमिक उपचार के पश्चात आहत कैलाश को जिला चिकित्सालय रतलाम के लिये रेफर कर दिया गया ।
आहत कैलाश को रतलाम अस्पताल में भर्ती कराने के बाद फरियादी सुरेन्द्र ने दिनांक 24.02.2022 को पुलिस थाना बाजना जिला रतलाम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर से तीनों अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमंाक 64/2022 धारा 294, 323, 307/34 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई।
पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका तथा तस्दीक पंचनामा बनाया गया एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की गई। आहत कैलाश को अग्रिम उपचार के लिये दिनंाक 24.02.2022 को एम.व्हाय.हास्पीटल इन्दौर के लिये रेफर किया गया था। दिनंाक 27.02.2022 को उपचार के दौरान आहत कैलाश की मृत्यु हो गई।
माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी, मौखिक साक्ष्य को प्रमाणित मानते हुए आरोपीगण को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विमल छिपानी, लोक अभियोजक रतलाम द्वारा की गई।