मन्दसौर | मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत सेमली, केतुखेड़ी व हरसोल के प्रधान को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है। पंचायत में मनरेगा योजनान्तर्गत प्रगतिरत निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया निरीक्षण की पूर्व सूचना होने के पश्चात भी ग्राम पंचायत में उपस्थित नही पाये गये। जिससे प्रगतिरत कार्यो पर मजदूर नियोजित करने एवं नवीन कार्यों की स्वीकृती के संबंध समीक्षा नहीं हो सकी साथ ही ग्राम पंचायत में निम्नांकित कार्यों पूर्ण कराने में आपके द्वारा कोई रूची नही ली जा रही है। अभी तक कार्य के अपूर्ण रहने के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण अधोतस्ताक्षर कर्ता समक्ष दिनांक 30 जून तक उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की दशा में आपके प्रधान पद से पृथक करने की कार्यवाही की जाकर कार्य पर की गई व्यय राशि की वसूली म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जावेगी साथ ही महामारी के दौरान जरूरत मंद श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध नही कराने पर महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं मध्यप्रदेश संशोधित नियम 2020 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।