उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश पब्लिक हैल्थ एक्ट- 1949 की धारा-70 के अधिन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हलहारिणी अमावस्या एवं सूर्यग्रहण 21 जून के अवसर पर 20 एवं 21 जून को उज्जैन नगर स्थित क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों- त्रिवेणी, बावन कुंड, केडी पैलेस में स्नान एवं आम जनता का एकत्रित होना पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही शनि मंदिर में भी प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।