सैलाना । आरोपी सुर्यवीरसिंह पिता महेन्द्रसिंह सोलंकी उम्र 27 वर्ष निवासी लुनावाड़ा जिला माही सागर (गुजरात) को न्यायालय सुश्री श्रेया शर्मा द्वारा दिनांक 07.01.2023 को रामशंकर और जीवन देवी की लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारकर मृत्युकारित करने पर 02 वर्ष का कठोर कारावास व 1600 रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनिलसिंह खेर, सैलाना जिला रतलाम ने बताया कि दिनांक 04.03.2017 को फरियादी गौतमसिंह देहाती नालसी लेखबद्ध करवाई की मेरे मामा रामशंकर व जीवनदेवी अपनी स्कुटी से मोरझड़ जा रहे थे में अपनी मोटरसाईकिल से उनके पीछे पीछे जा रहा था। तभी रतलाम बासवाड़ा रोड़ ग्राम खानपुरा पुलिया के पास करीब रात 8ः00 बजे सरवन तरफ से टवेरा कार जिसका नंबर जीजे 17 एएच 5342 का चालक कार को तेज गति व लापरवाही से लाया और मामा रामशंकर की स्कूटी को टक्कर मार दी। मामा रामशंकर और जीवनदेवी को चोट लगी थी। टवेरा वाहन का चालक वाहन लेकर भाग गया था। मौके पर सत्यनारायण मेड़ा, छगनलाल, मुकेश, गोपाल निवासी मोरझर के आ गये थे। मेरे मामा रामशंकर को देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी एवं मामी जीवनदेवी को अस्पताल में डॉ. द्वारा मृत घोषित कर दिया। दोनो की लाश पीएम रुम में रखी है, उक्त देहाती नालसी के आधार पर थाना सैलाना पर अपराध क्रं. 39/2017 धारा 279, 304ए पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304ए भादवि एवं 134/177 मोटर व्ही. एक्ट में चालन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 304ए में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना एवं एवं धारा 279 में 01 माह का सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माना व धारा 134/177 मोटर व्ही. एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100 रुपये के जुर्माना से दंडित किया।