नगर के मवेशी पालकों को निगम आयुक्त श्री भट्ट ने दी अंतिम समझाईश

मवेशी पालक मवेशियों को खुला ना छोड़ें

रतलाम । निगम आयुक्त श्री हिमांशु भट्ट ने नगर के मवेशी पालकों की बैठक लेकर मवेशी पालकों को निर्देशित किया कि वे अपने मवेशियों को घरो में बांधकर रखें उन्हे खुला ना छोड़े अन्यथा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
निगम आयुक्त श्री भट्ट ने बैठक में मवेशी पालकों को बताया कि शासन निर्देशानुसार नगर के सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर मवेशियों का स्वच्छंद विचरण करना या बांधना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है इस हेतु मवेशी पालक अपने मवेशियों को अपने घरो में बांधकर रखें, मवेषियों की गंदगी को खुले में ना डालें, नालियों में ना बहायें।
उन्होने बताया कि ऐसे मवेशी पालक जो कि जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक अपने मवेशियों को खुला छोड़ते है उनके विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों से किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहूंचती या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है तो ऐसे मवेशी पालक पर नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत 1,000/- रूपये का अर्थदण्ड किया जावेगा।
आयोजित बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी सहित नगर के मवेशी पालक उपस्थित थे।

Play sound