बालिका के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड

जावरा । न्यायालय (श्रीमती उषा तिवारी) विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जावरा जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.01.2023 को अभियुक्त बाली उर्फ सुरेन्द्र पिता मांगीलाल चंद्रवंशी, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम भीकमपुर जिला उज्जैन म.प्र. को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष सश्रम कारावास व 1000/-अर्थदण्ड दण्डित किया गया।
श्री विजय पारस, विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट जावरा जिला रतलाम ने बताया कि दिनांक 11.03.2022 को थाना बडावदा पर अभियौक्त्री ने बताया कि, अभियौक्त्री अपनी बहन की शादी ग्राम लोद में हुई थी, अभियौक्त्री अपनी बडी बहन के घर पर खेती के काम में मदद करने के लिए ग्राम लोद आई थी। अभियौक्त्री अपनी बडी बहन के साथ खेत पर काम करके घर पर वापस आई तो शाम 07.00 बजे गाँव भीकमपुर का बाली पिता मांगीलाल चन्द्रवशी शराब पीकर मोटर सायकल से अभियौक्त्री की बहन के घर के आसपास चक्कर लगाने लगा। जब अभियौक्त्री घर से बाहर निकली तो बाली ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। और बोला कि चल गाड़ी पर बैठ जा तो अभियौक्त्री ने अपना हाथ छुड़ाकर घर मे तुरन्त चली गई। बाद पीडिता की बहन के लड़के को घर का राशन का सामान लेने के लिये दुकान पर भेजा तो बाली उसे पैसे का लालच देकर अभियौक्त्री को बुलाने के लिये कहा। जब अभियौक्त्री घर से बाहर आई ओर मोहल्ले के लोगो से बाली को पकड़ने के लिये कहा तो बाली वहाँ से भाग गया। फिर अभियौक्त्री ने सारी घटना अपने जीजा व बहन को बताई तथा फोन पर घटन अपने भाई को बताई थी। जब अभियौक्त्री का भाई आया तो अभियौक्त्री ने अपने भाई व जीजा के साथ थाने पर जाकर घटना की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस द्वारा थाने पर आरोपी बाली के विरुद्ध धारा 354 भादवि एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया, अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान विशेष न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य के आधार पर आरोपी बाली के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोपी बाली को धारा 354 भादवि में 01 का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपयें अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
करण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री विजय पारस जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।

Play sound