मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना आरम्भ

रतलाम 13 मार्च 2023। शासन के निर्देशानुसार राशन दुकानों में समय से राशन पहुंचे और राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को समय से राशन मिल सके। इसके लिए राशन प्रदाय केन्द्र के गोदामों से शासकीय उचित मूल्य दुकानों तक राशन पहुंचाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत पात्र युवाओं को दी जा रही है। इससे राशन पहुंचे में विलम्ब नहीं होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत जिले के प्रदाय केन्द्रों रतलाम 05, सैलाना 04, जावरा 04, आलोट 03, इस तरह जिले की शासकीय उचित मूल्य दुकानों को कुल 16 सेक्टर में निर्धारित किया गया है। योजना हेतु आवेदक संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना चाहिते तथा उम्र 18 से 45 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक होनी चाहिए। आवेदक के पास हेवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थायी वैध लायसेंस होना चाहिए। आवेदक बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता (डिफाल्टर न हो), शासकीय सेवक और पेंशनर न हो (सेवानिवृत्त सैनिक को पात्रता), आवेदक अन्य स्वरोजगार सेवा में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि का नहीं होना चाहिए।
पात्र युरा को योजना के तहत राशन परिवहन के लिए वाहन हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराकर निर्धारित सेक्टर की उचित मूल्य दुकान तक प्रदाय केन्द्र से राशन पहुंचाना होगा। चयनित पात्र हितग्राहियों को बैंक ऋण के माध्यम से अधिकतम राशि 25 लाख रुपए की कीमत के 7.5 मैट्रिक टन क्षमता वाले वाहन क्रय करना होगा, सि पर बैंक ऋण की अवधि 7 वर्ष की होगी। बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान 03 प्रतिशत वार्षिक दिया जाएगा। वाहन हेतु विभाग द्वारा अधिकतम 1.25 लाख रुपए प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान तथा हितग्राही द्वारा 1.25 लाख रुपए प्रति वाहन मार्जिन मनी जमा करनी होगी।
परिवहन हेतु खाद्यान्न मात्रा एवं दूरी अनुसार जिले में लगभग 51 रुपए प्रति क्विंटल परिवहन एवं हैण्डिंलग व्यय देय होगा। सेक्टरवार परिवहन एवं हैण्डलिंग दरें पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन से संबंधित समस्त जानकारी, संशोधन पोर्टल पर ही जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए पात्र आवेदक 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।