लाखों रुपयों की लूट के मामले में आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000-10,000 रुपये का अर्थदण्ड

जावरा। न्यायालय श्रीमान रूपेश शमार्, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जावरा जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित श्रेणी के प्रकरण में निर्णय दिनांक 15.03.2023 को अभियुक्तगण 1. सलीम उर्फ बिल्ला पिता शेरु खान, उम्र 40 वर्ष निवासी आालोट जिला रतलाम 2 नासीर पिता नन्हे खां शेख, उम्र 27 वर्ष निवासी आलोट जिला रतलाम को धारा 394 भादवि में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवम 10,000-10,000/-रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया एवं आरोपीगण शाहरुख पिता अजीज खान, अरबाज उर्फ गोलु पिता जाकीर हुसैन, पुरन पिता दयाराम गवली एवं एजाज उर्फ अज्जु लाला पिता रहीम गुल पठान को संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे, विशेष लोक अभियोजक जावरा जिला रतलाम ने बताया कि घटना दिनांक 10.04.2017 को फर्म मारुति इंटरप्राईजेस पर कार्य करने वाले सेफुउद्दीन व मुर्तजा कुल 28 लाख रुपयें फर्म के मालिक के घर से लेकर कृषि उपज मंडी, अरनियापिथा मोटर साईकल से लेकर जा रहे थे, जो रास्ते में ईदगाह से आगे मंदिर के सामने आम रोड पर पिछे से एक मोटरसाईकल पर तीन लोग आए ओर मुर्तजा के हाथो से रुपयों से भरी थैली लूट कर भाग गए। फरियादी सेफुउद्दीन द्वारा उक्त घटना की जानकारी थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा पर दी जाकर अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिस पर से थाना औद्योगिक क्षैत्र जावरा के थाना प्रभारी एम.पी.सिंह परिहार द्वारा प्रकरण में विवेचना प्रारंभ कर मुखबिर सूचना के आधार पर दिनांक 08.07.2017 को आरोपीगण सलीम उर्फ बिल्ला, नासीर शेख एवं अरबाज उर्फ गोल, शाहरुख को पकडा व उनसे पुछताछ करने पर उन्होने बताया कि लूट की योजना में उनके साथ आरोपीगण मोहम्मद हुसैन उर्फ भय्यु लंगडा उर्फ नजीर, पुरण गवली, नूर मोहम्मद उर्फ नूरा उर्फ नूरु, एजाज उर्फ एजु लाला ने लूट की योजना में शामिल होकर मौके से आरोपीगण सलीम उर्फ बिल्ला, नासीर तथा भय्यु उर्फ लंगडा ने रुपयों से भरी थैली लूटी थी ओर रुपयों का बंटवारा सलीम उर्फ बिल्ला ने किया था। उक्त जानकारी के आधार पर आरोपीगण मोहम्मद हुसैन उर्फ भय्यु लंगडा उर्फ नजीर, पुरण गवली, नूर मोहम्मद उर्फ नूरा उर्फ नूरु, एजाज उर्फ एजु लाला को भी गिरफ्तार किया जाकर आरोपीगणों से लूटी गई राशि का बंटवारा करने पर उनके हिस्से में आए हुए रुपयों में से शेष बचे रुपयों को उनकी निशादेही से उनके घरों से जप्त किया गया।
आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोग पत्र दिनांक 13.10.2017 को माननीय विशेष न्यायालय में धारा 394,109,120बी भादवि में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आयी हुई साक्ष्य को अभियुक्तगण सलीम उर्फ बिल्ला एवं नासीर पिता नन्हे खां शेख के विरूद्ध प्रमाणित पाते हुये उसे दोषसिद्ध किया गया, तथा चार आरोपीगण के विरूद्ध साक्ष्य को प्रमाणित न पाते हुये उन्हे संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में दो आरोपीगण फरार है। प्रकरण की सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।

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