रतलाम । न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.04.2023 को आरोपीगण कोमलप्रितसिंह पिता हरनेकसिंह एवं बब्बु पिता हरनेकसिंह निवासी तरण तारण पंजाब को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15सी में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000/-रुपयें अर्थदण्ड एवं व धारा 18सी में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000/-रुपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता शिव मनावरे, विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 14.03.2019 को थाना औ.क्षै.जावरा पर पदस्थ उनि आर.के.चौहान द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर मय पंचानों व पुलिस फोर्स सहित मंदसौर नीमच हाईवे, भीमाखेडी चौराहा, जावरा पर नाकाबंदी कर जावरा तरफ से आ रहे मुखबीर सूचना अनुसार ट्रक क्रं.पी.बी.06-7407 को घेराबंदी कर रोका, ओर चालक से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम कोमलप्रितसिंह पिता हरनेकसिंह निवासी जिला तरण तारण पंजाब साथ बैठे दुसरे का नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम बब्बु पिता हरनेकसिंह निवासी जिला तरण तारण पंजाब का बताया, मौके पर ही कार्यवाहीकर्ता उनि आर.के.चौहान द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए, दोनो संदेहीयों के शरीर की तलाशी लेने पर संदेही बब्बु के पास से उसके बनियान के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसका मौके पर तौल करते एक किलोग्राम होना पाया गया, उसके पश्चात् ट्रक की तलाशी ली तो उसके अंदर गेहु व चने के कट्टो के नीचे कुल 14 बोरो में भरा अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा मिला, जिसका मौके पर तौल करते 5 क्विंटल 60 किलोग्राम होना पाया, मौके पर ही दोनो आरोपीगण के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ अफीम व डोडाचुरा मय ट्रक के जप्त कर उन्हें गिरफ्तार कर थाना वापसी पर एनडीपीएस एक्ट धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान उपरांत माननीय विशेष न्यायालय जावरा में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 21.04.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपीगण कोमलप्रितसिंह व बब्बु सिंह को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सफल पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री शिव मनावरे जावरा जिला रतलाम द्वारा की गयी।