गुना में शनिवार और रविवार तथा बीनागंज एवं चांचौडा़ में रविवार और सोमवार को रहेगा संपूर्णं लॉकडाउन

धारा 144 अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

गुना । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरूषोत्तम ने कहा है कि जुलाई 2020 में गुना जिला अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण का अधिक क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। माह जून में 14 संक्रमित व्यक्तियों के विरूद्ध जुलाई माह में अभी तक 42 संक्रमित मरीज मिले है। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के पत्र एवं वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए डिस्ट्रीक्ट क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक 22 जुलाई 2020 में विभिन्न निर्णय लिए गए है। जिला गुना में कोविड-19 के संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए उन्होंने दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144(1) के तहत आदेशित किया गया है कि सम्पूर्ण जिले में (बीनागंज एवं चांचौडा को छोड़कर) शनिवार व रविवार पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बीनागंज एवं चांचौड़ा में रविवार व सोमवार लॉकडाउन रहेगा। मेडिकल स्टोर्स, चिकित्सालय, ए.टी.एम., खुले रहेंगे। दूध विक्रय तथा समाचार पत्र के हॉकर्स प्रात: 6 बजे से 9 बजे तक क्रमश: दूध तथा समाचार पत्र का वितरण कर सकेगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी सेवा को कोई छूट नहीं होगी। आपात कालीन सेवाओं को छोड़कर रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। रेल तथा सड़क से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने घर तक जाने की छूट रहेगी। गंभीर मरीजों को डॉक्टर की पर्ची के आधार पर छूट दी जायेगी। जिला चिकित्सालय के 50 मीटर तक के मेडिकल स्टोर्स खुले रखे जा सकेगें। किसी भी प्रतिष्ठान में कर्मचारी के संक्रमित मिलने पर प्रतिष्ठान 7 दिवस के लिए बंद कर दिया जाएगा। तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रसारित प्रोटोकाल अनुसार कार्यवाही की जाएगी। सोशल डिस्टेसिंग, मास्क तथा सेनेटाईजर (एसएमएस) का पालन सार्वजनिक स्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर किया जाना आवश्यक है। शादी, घरेलू कार्यक्रम, अंत्येष्टि आदि अनुमति उपरांत किए जा सकेगें। इन कार्यक्रमों में नियत संख्या के मान से ही व्यक्ति इकठ्ठे हो सकेगें। अनुमति हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवेदन करना होगा। जूलूस, मौन जूलूस, रैली, सभा, धरना, प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा। गुना जिले में नागरिकों के प्रवेश पर सीमावर्ती नाकों पर जांच होगी तथा 14 दिवस के होम कोरेंटाईन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक / निजी उपासना स्थलों में मास्क, सोशल डिस्टेसिंग के साथ दर्शन की अनुमति होगी। एक साथ 5 लोग ही प्रवेश के पात्र होंगे। मूर्ति पर फूल-माला, प्रसाद, चढ़ाने अथवा मूर्ति छूने की अनुमति नहीं है। फूल माला का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। त्यौहार, मेला का आयोजन तथा अस्थाई मूर्ति की स्थापना सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगी। मोटर सायकिल पर केवल ड्राईवर तथा ई-रिक्शा/ऑटो-रिक्शा पर ड्राईवर के साथ दो सवारियों की अनुमति होगी। सेनीटाईजर रखा जाना आवश्यक होगा। पथ पर फल, सब्जी, राखी, खिलौने बेचने वाले एक जगह खड़े नहीं होगे निरंतर फेरी लगाऐगें। राजस्व, पुलिस, विद्युत, चिकित्सा विभाग तथा नगरपालिका कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर उक्त आदेश के शासकीय कार्य निर्वहन के दौरान प्रभावी नहीं होगा। जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। जारी आदेश गुना जिले के निवासियों तथा प्रवास करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी होगा। जो आगामी आदेश तक लागू रहेगा। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संगठन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1861 की धारा 187, 188, 269, 270, व 271 के तहत कार्यवाही की जाएगी।