स्वरोजगार योजना सत्र 2023-24 हेतु आनलाईन आवेदन आमंत्रित

रतलाम । विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण मुख्यमंत्री विमुक्त घुमन्त तथा अर्द्धघुमन्तु स्वरोजगार योजना सत्र 2023-24 हेतु बेरोजगारों को स्वरोजगार के रुप में उद्योग, सेवा, व्यवसाय स्थापित कराने के उद्देश्य से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सभी प्रकार के व्यक्ति मूलक स्वरोजगार प्रकरण हेतु परियोजना सीमा राशि रुपए अधिकतम 1 लाख तथा अनुदान के रुप में 25 प्रतिशत, अधिकतम 20 हजार रुपए एवं स्वयं सहायता समूह के स्वरोजगार प्रकरम हेतु परियोजना राशि रुपए अधिकतम 10 लाख तक तथा अनुदान 25 प्रतिशत, अधिकतम 2 लाख रुपए। आवेदनकर्ता की पात्र आयु 18 से 55 वर्ष, जाति प्रमाण पत्र, आयकरदाता ना हो एवं स्वयं सहायता समूह हेतु सभी एक ही जाति समूह के हों।
विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग के आईटीआई द्वारा प्रशिक्षित नवयुवकों को रोजगार प्रदाय किए जाने हेतु परियोजना लागत अधिकतम राशि 2 लाख कायशील पूंजी तथा अभिकरण के माध्यम से परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रुप में उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदनकर्ता की पात्रता न्यूनतम आईटीआई द्वारा प्रशिक्षित होना तय किया गया है। उपरोक्त मुख्यमंत्री विमुक्त घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड स्वरोजगार योजना में इच्छुक आवेदकर्ता द्वारा आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

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