रतलाम। न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जावरा, जिला रतलाम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.06.2023 को आरोपी गुड्डू खांन पिता नारू खांन मेव उम्र 42 अम्बे माता मंदिर के पास ताल जिला रतलाम म.प्र. को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 सी, 25, 29 में दोषसिद्ध पाते हुए, 10 साल का सश्रम कारावास एवं 1,00,000/- रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस. एक्ट जावरा शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 31.01.2018 को थाना रिगनोद की चौकी ढोढर पर पदस्थ सहा. उपनिरीक्षक ओ.पी.यादव को सूचना मिली की परवलिया बांछडा डेरा हाईवे फोरलेन पर एक ट्रªक के पीछे सिल्वर रंग ही हूूंडई कार क्र. एमपी09एचसी7501 तेज गति व लावरवाही से टकरा गई है उक्त सूचना पर से सउनि ओ.पी.यादव द्वारा मय फोर्स के घटना स्थल पहुॅचे जहां देखा तो ट्रªक के पीछे उक्त नंबर की कार टकराई हुई थी व कार की तलाशी ली तो उसमें कोई व्यक्ति नही मिला व कार के अंदर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा से भरे हुये 6 कट्टे मिले जिनका तोल करते कुल बजन 144 किलोग्राम होना पाया था। मौके पर ही उपनिरी ओ.पी. यादव द्वारा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुये उक्त कार एवं अवेध मादक पदार्थ डोडाचूरा को जप्त कर चौकी वापसी कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध असल अपराध थाना रिगनोद पर दर्ज किया जाकर कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
अनुसंधान के दौरान उक्त जप्तशुदा वाहन का रजिस्टर्ड वाहन स्वामी गुड्डू खांन पिता नाहरू खांन होना पाये जाने से दिनांक 27.02.2018 पकडकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि घटना दिनांक वह अपनी उक्त कार में डोडाचूरा लेकर आ रहा था जो ट्रªक के पीछे कार टकरा जाने के बाद वह कार छोडकर मौके से भाग गया था, आरोपी गुड्डू खांन को गिरफतार कर आवश्यक अनुसंधान उपरंात अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय दिनांक 23.06.2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।