जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश

रतलाम 09 अक्टूबर 2023। चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करने के साथ ही रतलाम जिले में भी आदर्श आचरण संहिता जारी हो चुकी है। रतलाम जिले में आचरण संहिता को प्रभावी रुप से लागू करने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले के सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, संबंधित व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सामान्य व्यक्तियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी नवीन कार्य स्वीकृत नही किये जायेंगे जो कार्य वर्तमान में मौके पर प्रारंभ नहीं हुए हैं वे अब प्रारंभ नहीं होंगे तथा जो कार्य भौतिक रूप से मौके पर प्रचलित है केवल वही कार्य प्रचलित कर सकेंगे। सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय या शासन के आर्थिक मद सहायता प्राप्त सभी सार्वजनिक संपत्तियां/भवनों में किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार-प्रसार की सामग्री यथा फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, कटआउट, लिखावट इत्यादि नही लग सकेंगे। जहां इस तरह की कोई सामग्री यदि लगी हुई है तो उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही की जावे। उल्लंघन होने पर संबंधित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जावे।
यदि किसी निजी संपत्ति पर बगैर अनुमति के कोई प्रचार सामग्री लगी हुई पाई जाती है तो, संबंधित संपत्ति स्वामी की सहमति न होने पर उसे भी तत्काल हटाने की कार्यवाही की जावे और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् कार्यवाही की जावे। झ सभी शासकीय वाहन यथा जीप, कार, ट्रेक्स, ट्रेक्टर, ट्रक, लोडिंग वाहन, मिनी बस, कचरा वाहन आदि जो केंद्र शासन, राज्य शासन, अर्द्ध शासकीय संस्थान, नगरीय निकाय, पंचायतों, निगम, मण्डलों, नगर पालिका, मार्केटिंग बोर्ड, कॉपरेटिव सोसायटी आदि जिसमें किसी संस्था को शासकीय अनुदान या सहायता प्राप्त हो रही है, काउपयोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिये राजनैतिक पार्टी / पदाधिकारी के द्वारा नही किया जा सकेगा। ऐसे सभी वाहन, वाहन चालक सहित तत्काल आज ही अपर जिला दण्डाधिकारी रतलाम की सुपुर्दगी में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
जिन वाहनों में शासकीय अथवा अशासकीय पद पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जिला सहकारी बैंक, कृषि उपज मण्डी, भूमि विकास बैंक, सहकारी समितियां, आदि के द्वारा अपनी निधि से जनप्रतिनिधियों के लिये वाहन लगाये गये हैं ऐसे सभी वाहनों को तत्काल आज ही हटा लिया जावे और जन प्रतिनिधियों को वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जावे। सभी वेबसाइट पर बने राजनैतिक जनप्रतिनिधियों के संदेश, फोटो, रिफरेंस आदि तत्काल प्रभाव से हटा लिये जायें लेकिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्य के महामहिम राज्यपाल के फोटो को नही हटाया जावे।
आगामी 2 दिवस के भीतर समस्त कार्य विभाग तथा स्थानीय निकाय निम्न दो श्रेणी के कार्यों की सूची अविलंब जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।ऐसे सभी कार्यों की सूची जो वर्तमान में भौतिक रूप से मौके पर पूर्व से प्रचलित है। ब. ऐसे सभी नवीन कार्यों की सूची जो वर्तमान में भौतिक रूप से मौके पर प्रारंभ नहीं हुए हैं। सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालयों अथवा ऐसे संस्थान जहां शासकीय निधि का उपयोग हो रहा है, सभी प्रकार के राजनैतिक फोटो, जनप्रतिनिधियों के नाम चाहे वह किसी भी रूप में अंकित हो को तत्काल प्रभाव से हटा दिये जाये। किसी भी शासकीय अथवा अर्द्ध शासकीय स्थान पर देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के फोटो, योजनाओं के होर्डिंग, बैनर, यात्री प्रतिक्षालय, पानी के टैंकर आदि जिनमें जनप्रतिनिधियों के फोटो/नाम अंकित है। उन्हें भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावे।