पंचायत चुनाव के दौरान उपद्रव करने वाले आरोपियों को 6 माह का कारावास तथा 800 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया

सैलाना। न्‍यायालय श्रीमान अभिषेक सोनी, न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना जिला रतलाम ने पंचायत चुनाव के दौरान उपद्रव करने वाले आरोपी (1) नंदीबाई पति नाहरू उम्र 52 वर्ष, (2) प्रेमसिंह पिता नाहरू उम्र 31 वर्ष, (3) तोलाराम पिता नाथु कटारा उम्र 29 वर्ष, (4) गोपाल उर्फ गौतम पिता हकरू कटारा उम्र 37 वर्ष, (5) कैलाश पिता गलिया देवदा उम्र 39 वर्ष, (6) नारू उर्फ नाहरू पिता हुरजी उम्र 43 वर्ष, (7) पुंजालाल उर्फ भूरालाल पिता रूग्‍गा उम्र 32 वर्ष, (8) सीताबाई पति मंगला उम्र 62 वर्ष, (9) सुखराम पिता कारू उम्र 47 वर्ष, (10) मुकेश पिता दित्‍याजी उम्र 26 वर्ष, (11) मुकेश पिता रामचंद्र उम्र 26 वर्ष, 12 कैलाश पिता उंकार चारेल उम्र 29 वर्ष, (13) अमरू पिता पुना उम्र 62 वर्ष को 6 माह का कारावास तथा 800 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। उक्त मामले की पैरवी शिव मनावरे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सैलाना जिला रतलाम ने की। प्रकरण की पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सैलाना, शिव मनावरे द्वारा बताया गया कि दिनांक 22/02/2015 को पंचायत चुनाव तीसरा चरण की मतगणना पश्‍चात ग्राम गोपालपुरा पंचायत की सरपंच उमीदवार नंदीबाई के पराजित होने से नंदीबाई, उसके पति नाहरू निवासी गोपालपुरा अपने साथ कैलाश, गोपाल, संतोष, नंदराम, कैलाश पिता उंकार, प्रेमसिंह, मुकेश आदि करीब 100-150 महिला पुरूषों सहित ग्राम ताजपुरिया मतदान केन्‍द्र क्र 90 एवं 91 पर एकमत होकर मतदान दल व पुलिस दल पर पथराव करना शुरू कर दिया व उन्‍हे घेरकर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पथराव में मतदान दल में शामिल जामसिंह पिता चेनसिंह वरिष्‍ठ अध्‍यापक, सुनिल कुमार खरगाडे तथा पुलिस कर्मचारी सहायक उप-निरीक्षक पी एस रावत, प्रधान आरक्षक रामसिंह, आरक्षक मार्कण्‍डेय मिश्रा को चौटे आई। मौके पर थाना सैलाना व रतलाम से पुलिस फोर्स आया और उपद्रव कर रहे उपद्रवियों को खदेड कर तितर बितर कर मतदान दल एवं चोटिल पुलिस कर्मियों को सुरक्षित पुलिस वाहन में बैठाकर रतलाम रवाना किया। थाना सैलाना पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 332,353,294,506,147,149 भादवि में अभियोग पत्र दिनांक 11/03/2016 को माननीय न्‍यायालय सैलाना में प्रस्‍तुत किया गया। विचारण उपरांत माननीय न्‍यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22/12/2023 को अभियोजन साक्ष्‍य को प्रमाणित पाते हुए सभी 13 अभियुक्‍तणों नंदीबाई, प्रेमसिंह, तोलाराम, गोपाल उर्फ गोतम, कैलाश पिता गलिया, कैलाश पिता उंकार, नारू उर्फ नाहरू, पुंजालाल ऊर्फ भूरालाल, सीताबाई, सुखराम, मुकेश पिता दित्‍या, मुकेश पिता रामचंद्र, अमरू को धारा 332 भादवि में 06 माह एवं धारा 147 भादवि में 01 माह एवं धारा 353 भादवि में 01 माह का कारावास तथा प्रत्‍येक आरोपी को 800 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।