मकान खरीदवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

नीमच। श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मकान खरीदवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी ज्ञानचंद्र चांवला सिंधी, निवासी नीमच केंट का जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।
श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 20.04.2018 को स्किम नंबर 34 जिला नीमच की हैं। फरियादी डाॅ. संजय जोशी ने थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई कि आरोपी ज्ञानचंद्र को कही से जानकारी लगी कि फरियादी को मकान खरीदना हैं, जिस पर आरोपी ने स्किम नंबर 34 में मकान नंबर 371 दिखाने का कहा व फरियादी से 51 हजार टोकन के रूप में माॅग लिये, इसके पश्चात् आरोपी कहने लगा कि उसे 5 लाख 50 हजार ओर दोगे, तब एग्रीमेंट व डील बन जायेगी आरोपी के कहने व विश्वास पर फरियादी ने राशि आरोपी को दे दी, किंतु आज दिनांक तक 02 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी न तो आरोपी ने एग्रीमेंट करवाया न ही राशि फरियादी को लौटायी, जिस पर आरोपी ने फरियादी के साथ करीब 6 लाख 1 हजार रूपये का फ्राड, धोखाधड़ी की आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच में अपराध क्रमांक 407/20, धारा 420 भादवि में पंजीबद्ध किया, आरोपी को गिरफ्तार कर नीमच न्यायालय में पेश किया गया, जहाॅ आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया।