45 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा 45 किलो डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपी महेन्द्र पिता पुखराज विश्नोई, उम्र-27 वर्ष, निवासी ग्राम कुदी भगतरती, जिला जोधपुर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 26.08.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर चैकी सरवानिया महाराज द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपी महेन्द्र के आधिपत्य वाले वाहन मिनी ट्रक क्रमांक आरजे 27 जी 7175 से कुल 45 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 317/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया।