कार से 80 किलो डोडाचुरा तस्करी करने वाले आरोपियों की जमानत खारिज

जावद। श्रीमान नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद द्वारा कार से 80 किलो डोडाचुरा ले जाने वाले आरोपियों (1) चेनाराम पिता जेठाराम सुतार, उम्र-38 वर्ष, (2) भरत पिता जेठाराम सुतार, उम्र-23 वर्ष, दोनो निवासी ग्राम पंचवटी, कल्याणपुर, जिला बाडमेर (राजस्थान) की ओर से प्रस्तुत जमानत खारिज की गई।
अपर लोक अभियोजक श्री दिनेश वैध द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 08.08.2020 को मुखबिर सूचना के आधार पर थाना जावद पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान नाके बंदी करने पर आरोपियों के आधिपत्य वाले वाहन स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक एमएच 04 एफएफ 5233 से कुल 80 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा जप्त किया गया, जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 295/2020, धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, जिस पर आरोपियों द्वारा विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस एक्ट, जावद के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री दिनेश वैध अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया।